बहुत महंगा पड़ा सूचना न देना, अब भरेंगे 35000 का जुर्माना


इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस निर्णय ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि यदि सही आरटीआई फाइल की गई हो और बिना त्रुटी के अपील /शिकायत भी दायर की गई हो तो जन सूचना अधिकारी (सूचना न देने पर) जुर्माना से बच न सकेंगे। इस मामले में सूचना आयोग द्वारा जन सूचना अधिकारी पर 25000/- का दंड लगाया गया, जिसे इलाहाबाद हाई कोर्ट बरकरार रखा और दस हजार रु का जुर्माना भी लगाया।
 

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